शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत जमुनी में गड़ही की भूमि पर अवैध रूप से बनाये गये पक्के व छप्पर के मकानों को प्रशासन ने ध्वस्त कराया।इस दौरान गांव पुलिस छावनी में तब्दील रहा।
हाईकोर्ट के आदेशानुसार तहसीलदार अरविंद कुमार व सीओ सुनील कुमार के नेतृत्व में ग्राम जमुनी में गड़ही की भूमि पर श्याम लाल पुत्र कन्हई,बेचन पुत्र श्रीराम, रामधनी पुत्र जोखू,कौशल पुत्र शिवनाथ,रामदीन पुत्र प्यारे,प्रेम किशोर पुत्र जगन्नाथ, राधेश्याम पुत्र खेलावन,रामनेवास पुत्र मंगरे,राम प्रसाद पुत्र भगवंत,सुरेश पुत्र रामसमुझ,रामदीन पुत्र पुद्दन समेत 12 लोगों द्वारा अवैद्ध रूप से बनाये गये मकानों को जेसीबी से ध्वस्त कराया गया।इस दौरान थाना चिल्हिया,थाना शोहरतगढ़, थाना मोहाना समेत तीन थानों की पुलिस मौजूद रही।जमुनी में जिस गड़ही पर अवैद्ध मकान बने थे उस गड़ही के पट्टा धारक श्रवण कुमार ने हाईकोर्ट से मुकदमा जीता और गड़ही पर अवैद्ध कब्जा धारियों के मकानों के ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ जिसपर आज प्रशासन ने अमल करते हुए पक्के व फूस के मकानों समेत 12 मकानों को ध्वस्त कराया। इस संबंध में तहसीलदार ने बताया कि हाईकोर्ट और जिलाधिकारी के आदेश का पालन करते हुए 12 ऐसे लोगों के मकानों को ध्वस्त किया गया है जिनके पास अन्यत्र आवासीय मकान है।बनवारी पुत्र रघुवर व रामकुमार पुत्र राम अवतार के पास अन्यत्र कोई मकान नहीं है यदि उनका आवास ध्वस्त हो जाता तो वे बेघर हो जाते इसलिए उनके मकान कि ध्वस्तीकरण नहीं कराया गया।
हाईकोर्ट के आदेशानुसार तहसीलदार अरविंद कुमार व सीओ सुनील कुमार के नेतृत्व में ग्राम जमुनी में गड़ही की भूमि पर श्याम लाल पुत्र कन्हई,बेचन पुत्र श्रीराम, रामधनी पुत्र जोखू,कौशल पुत्र शिवनाथ,रामदीन पुत्र प्यारे,प्रेम किशोर पुत्र जगन्नाथ, राधेश्याम पुत्र खेलावन,रामनेवास पुत्र मंगरे,राम प्रसाद पुत्र भगवंत,सुरेश पुत्र रामसमुझ,रामदीन पुत्र पुद्दन समेत 12 लोगों द्वारा अवैद्ध रूप से बनाये गये मकानों को जेसीबी से ध्वस्त कराया गया।इस दौरान थाना चिल्हिया,थाना शोहरतगढ़, थाना मोहाना समेत तीन थानों की पुलिस मौजूद रही।जमुनी में जिस गड़ही पर अवैद्ध मकान बने थे उस गड़ही के पट्टा धारक श्रवण कुमार ने हाईकोर्ट से मुकदमा जीता और गड़ही पर अवैद्ध कब्जा धारियों के मकानों के ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ जिसपर आज प्रशासन ने अमल करते हुए पक्के व फूस के मकानों समेत 12 मकानों को ध्वस्त कराया। इस संबंध में तहसीलदार ने बताया कि हाईकोर्ट और जिलाधिकारी के आदेश का पालन करते हुए 12 ऐसे लोगों के मकानों को ध्वस्त किया गया है जिनके पास अन्यत्र आवासीय मकान है।बनवारी पुत्र रघुवर व रामकुमार पुत्र राम अवतार के पास अन्यत्र कोई मकान नहीं है यदि उनका आवास ध्वस्त हो जाता तो वे बेघर हो जाते इसलिए उनके मकान कि ध्वस्तीकरण नहीं कराया गया।
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