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Tuesday, July 17, 2018

राजधानी लख़नऊ में 19 से 2,000 फर्जी विद्यालयो पर गिरेगी गाज - aaj ki satta

राजधानी लख़नऊ  में 19 से 2,000 फर्जी विद्यालयो पर गिरेगी गाज

आज की सत्ता :लखनऊ में करीब 2,000 फर्जी विद्यालयों  के खिलाफ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जिला संगठन के नेतृत्व में अभियान शुरू करेगा। संघर्ष के पहले चरण में 19 जुलाई को जिला संगठन के पदाधिकारी एवं सक्रिय कार्यकर्ता अपरान्ह एक बजे से जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। 20 जुलाई को जिलाधिकारी लखनऊ को प्रेषित करेंगे ज्ञापन,
जांच कमेटी गठित कर कार्यवाही की जाएगी ।
जिला संगठन के हेल्प लाइन नम्बर 9450501766 पर दें अमान्य विद्यालयों  की सूचना

बैठक में निर्णय लिया गया कि इन अमान्य विद्यालयों के छात्रों का पंजीकरण व बोर्ड परीक्षा फार्म भरवाने वाले मान्यता प्राप्त विद्यालयों के विरुद्ध जांच व प्रभावी कार्रवाई और अमान्य विद्यालयों के छात्रों का कम छात्र संख्या वाले राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में समायोजन किया जाए। लखनऊ में फर्जी विद्यालयों व अमान्य कक्षाओं के का संचालन करने वाले के सूचना देने के लिए जिला संगठन का हेल्प लाइन नम्बर 9450501766 जारी किया है।

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बीते 23 जून को दिए थे आदेश, इसके बाद डीआईओएस ने नहीं की कार्रवाई

संघ के प्रदेशीय मंत्री एवं जिला संरक्षक डॉ. आरपी मिश्र ने बताया कि जिलाधिकारी, कौशल राज शर्मा ने बीते 23 जून को दिए गए आदेशों के बावजूद जनपद लखनऊ में अमान्य व बिना मान्यता विद्यालयों कार्रवाई का निर्देश जिला विद्यालय निरीक्षक को दिया था। इसके बावजूद इन फर्जी विद्यालयों के छात्रों का कक्षा 9 व 11 में पंजीकरण और कक्षा 10 वं 12 के छात्रों का बोर्ड परीक्षा फार्म भरवाने वाले मान्यता प्राप्त विद्यालयों के विरुद्ध जिला विद्यालय निरीक्षक ने अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं किए जाने पर  जिला संगठन की बैठक में गहरा आक्रोश व्यक्त किया गया।
अभिभावक, उप-मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी से कर रहे हैं सीधे शिकायत

माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता नियमावली के अध्याय 7 के विनियम 11(क) के प्रावधानों के अन्तर्गत वसूली व विधिक कार्रवाई की जाएगी

इसी के साथ जिलाधिकारी ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया था कि दो जुलाई को जनपद में अमान्य विद्यालय,अमान्य कक्षाएं,अमान्य विषय का संचालन पाए जाने की स्थिति में सम्बन्धित संस्था के विरुद्ध शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की सुसंगत धाराओं तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता नियमावली के अध्याय 7 के विनियम 11(क) के प्राविधानों के अन्तर्गत वसूली व विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित अमान्य विद्यालय के प्रबन्धन के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज करा कर भवन को सीज कराया जाएगा।

अनुज मौर्य ब्यूरो चीफ लखनऊ

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