चुनाव अचार संहिता उल्लंघन मामले में डुमरियागंज से बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल को एक महीने कैद की सजा सुनायी गई है. हालांकि उन्हें तुरंत जमानत भी मिल गई.
चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में डुमरियागंज से बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल को एक महीने कैद की सजा सुनायी गई है. हालांकि उन्हें तुरंत जमानत भी मिल गई.
मामले में सुनवाई करते हुए सीजेएम संजय चौधरी की कोर्ट ने पाल को दोषी मानते हुए उन्हें एक महीने कैद की सजा सुनायी और 100 रुपए का अर्थदंड लगाया. हालांकि सजा के तत्काल बाद कोर्ट ने उन्हें 20 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत भी दे दी.
सजा के बाद सांसद ने फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देने की बात कही है. बता दें मामला 2014 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है. चुनाव प्रचार के दौरान बांसी के तत्कालीन एसडीएम ने कोतवाली में बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज करवाया था. पाल पर चुनावी रैली में निर्धारित संख्या से अधिक वाहनों के इस्तेमाल का आरोप था.
मामले में सुनवाई करते हुए सीजेएम संजय चौधरी की कोर्ट ने पाल को दोषी मानते हुए उन्हें एक महीने कैद की सजा सुनायी और 100 रुपए का अर्थदंड लगाया. हालांकि सजा के तत्काल बाद कोर्ट ने उन्हें 20 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत भी दे दी.
सजा के बाद सांसद ने फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देने की बात कही है. बता दें मामला 2014 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है. चुनाव प्रचार के दौरान बांसी के तत्कालीन एसडीएम ने कोतवाली में बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज करवाया था. पाल पर चुनावी रैली में निर्धारित संख्या से अधिक वाहनों के इस्तेमाल का आरोप था.
शुक्रवार को कोर्ट ने पाल को दोषी मानते हुए एक माह की कैद और 100 रुपए अर्थदंड की सजा सुनायी.
news source-new18
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