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Wednesday, July 25, 2018

मृतक आश्रित कोटे में विलंब से दिये गये आवेदन को ख़ारिज करना गलत हाईकोर्ट इलाहाबाद के न्यायमूर्ति रामसूरत राम मौर्या का आदेश



आज की सत्ता इलाहाबाद : हाईकोर्ट इलाहाबाद ने अपने आदेश में कहा की नियुक्ति की मांग अगर विलंब से की गई इस आधार पर आवेदन ख़ारिज करना गलत है सरकार को विचार करना चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति रामसूरत राम मौर्या ने दिया। न्यायमूर्ति ने कहा यदि परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है और मृतक कर्मचारी के समान आमदनी परिवार की नही है तब सरकार को विलंब से दिए गये आवेदन पर निर्णय लेने का अधिकार है

अनुकंपा नियुक्ति के लगभग 500 मामले विचाराधीन थे सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया गया यह वही लोग थे जिन्होंने आवेदन पांच वर्ष की समय सीमा के बाद किये थे। याचीगण की ओर से अधिवक्ता विजय गौतम ने बहस की अधिवक्ता का कहना था कि कर्मचारी की मृत्यु के समय उनके आश्रित बालिग नही थे जब बालिग हुए तब आवेदन किया इस लिए आवेदन करने में विलंब हुआ है।

देवेन्द्र प्रताप सिंह कुशवाहा

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