गुजरात की विसनगर कोर्ट ने पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल समेत तीन लोगों को दो साल की जले की सजा सुनाई है । हार्दिक पटेल, लालजी पटेल और एके पटेल को दंगा फैलाने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और आगजनी करने का दोषी माना गया है । तीनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है ।
मामला पाटीदार आंदालेन शुरू होने के समय का है । हार्दिक समेत 17 लोगों पर आरोप था कि उन्होंने मेहसाणा जिले के विषनगर तालुका में भाजपा विधायक ऋषिकेष पटेल के दफ्तर में तोड़फोड़ की । कोर्ट ने मामले में 14 आरोपियों को बरी कर दिया ।
शुरुआती समय में हार्दिक पटेल और लालजी पटेल एक साथ थे। बाद में हार्दिक पटेल पाटीदार आंदोलन अनामत समिति के नेता हो गए और लालजी पटेल ने सरदार पटेल ग्रुप बनाया। पाटीदार आंदोलन की शुरुआत 23 जुलाई साल 2015 में हुई थी।
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