लाहौरःपाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ ने नवाज और उनकी बेटी मरियम को आदियाला जेल में रखने को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि नवाज और मरियम को आदियाला जेल ले जाया गया है और उन्हें जेल के अंदर रखने की कोशिश की जा रही है। इस जेल के अंदर केवल आतंकवादियों को रखा जाता है।
उन्होंने कहा कि .ये गलत है। इस तरह का बर्ताव कर देश भर में कौन सा संदेश देने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि जब नवाज शरीफ लाहौर आए, तो पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर थी।हर कोई लाहौर हवाई अड्डे की ओर बढ़ रहा था।उन्हें लाया नहीं गया बल्कि वो खुद आए थे, अपने पूरे राजनीतिक कॅरियर में मैंने कभी इस तरह की रैली नहीं देखी। गौरतलब है कि भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम को शुक्रवार रात को देश लौटते ही गिरफ्तार कर लिया गया।
यहां आने से पहले शरीफ और उनकी बेटी लंदन से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचे थे. शरीफ की पत्नी कुलसुम लंदन के अस्पताल में जिदंगी मौत की जंग लड़ रही हैं। दोनों को छह जुलाई को लंदन में चार आलीशान फ्लैटों की मिल्कियत से जुड़े एवेनफील्ड संपत्ति मामले में दोषी ठहराया गया था। शरीफ (68) और उनकी बेटी मरियम (44) को एक जवाबदेही अदालत ने क्रमश: दस और सात साल की कैद की सजा सुनाई है।
उन्होंने कहा कि .ये गलत है। इस तरह का बर्ताव कर देश भर में कौन सा संदेश देने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि जब नवाज शरीफ लाहौर आए, तो पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर थी।हर कोई लाहौर हवाई अड्डे की ओर बढ़ रहा था।उन्हें लाया नहीं गया बल्कि वो खुद आए थे, अपने पूरे राजनीतिक कॅरियर में मैंने कभी इस तरह की रैली नहीं देखी। गौरतलब है कि भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम को शुक्रवार रात को देश लौटते ही गिरफ्तार कर लिया गया।
यहां आने से पहले शरीफ और उनकी बेटी लंदन से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचे थे. शरीफ की पत्नी कुलसुम लंदन के अस्पताल में जिदंगी मौत की जंग लड़ रही हैं। दोनों को छह जुलाई को लंदन में चार आलीशान फ्लैटों की मिल्कियत से जुड़े एवेनफील्ड संपत्ति मामले में दोषी ठहराया गया था। शरीफ (68) और उनकी बेटी मरियम (44) को एक जवाबदेही अदालत ने क्रमश: दस और सात साल की कैद की सजा सुनाई है।
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