गौतमबुद्धनगर। (शफी मोहम्मद सैफ़ी)मुख्य चिकित्सा अधिकारी गौतमबुद्धनगर ने बताया कि जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के सचल दल के द्वारा दिनांक 13 जुलाई 2018 को आई आई एम टी ग्रुप आॅफ काॅलेज नाॅलेज पार्क-।।।, प्लाॅट नं0-20 ए ग्रेटर नोएड़ा में औचक निरीक्षण किया गया और काॅलेज में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादन अधिनियम-2003 की धारा-4 के 77 का उल्लंघन पाया गया। COTPA-2003 धारा-4 उल्लंघन करने पर धारा 21 के अन्तर्गत कुल धनराशि रूपये 15,400/-जुर्माने का नोटिस दिया गया। जुर्माने की धनराशि जमा करने की अंतिम तिथि 19 जुलाई 2018 थी परन्तु दिनांक 20 अगस्त 2018 तक उल्लंघनकर्ता के द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। जुर्माने की धनराशी वर्तमान समय तक जमा ना करने के कारण जिला स्तरीय समन्वय कमेटी, अनुश्रवण कमेटी एवं प्रर्वतन दल के द्वारा दिनांक 20 अगस्त 2018 को थाना नाॅलेज पार्क ग्रेटर नोएड़ा गौतमबुद्धनगर में अग्रीम कार्यवाही के लिए कराई गयी प्राथमिकी दर्ज।
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Tuesday, August 21, 2018
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आई एम टी ग्रुप आॅफ काॅलेज के विरूद्ध अग्रीम कार्यवाही के लिए कराई गयी प्राथमिकी दर्ज
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