सिद्धार्थनगर ,जिलाधिकारी ने प्रेस के माध्यम से ये जानकारी दी कि जिले में चुनाव छठवे चरण में कराया जाएगा| जिसमे अधिसूचना 16 अप्रेल को मतदान 12 मई को और मतगणना 23 मई को होगा, उन्होंने कहा कि आचार संहिता लगने के बाद कोई भी दल या अभ्यर्थी को किसी भी तरह से किसी को भड़काने का कार्य नही करना चाहिए ,किसी भी धार्मिक स्थान को प्रचार के लिए प्रयोग नही कर सकता बिना किसी जनता के सहमति के किसी भी मकान या सरकारी जगह या भवन को प्रचार के लिये प्रयोग नही कर सकता उन्होंने कहा कि प्रचार वाहनों के लिए कोई भी निर्धारित सीमा नही है परंतु प्रयोग करने के लिए परमिशन लेनी आवश्यक है और परमिट को वहां पर लगाना जरूरी है लेकिन काफिले में सिर्फ 3 वाहन चल सकते है |
पार्टी के प्रचार में एक ही बैनर, पोस्टर का प्रयोग हो सकता है अस्थाई चुनाव कार्यालय व्यक्तिगत, कब्जा, धार्मिक स्थल उसकी परिधी में किसी भी शैक्षणिक संस्था , अस्पताल तथा मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में नही खोल सकता और बैनर का आकार 4×8 का होना चाहिए प्रचार में किसी भी सरकारी मशीनरी और कर्मियों का प्रयोग नही करना चाहिए।उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए 15 फ्लाईं स्कॉट काल से शुरू कर दिया है सर्विलांस की 3/3 टीम भी लगाई गई है
बात अगर वाहनों की करे तो रैली में 10 मोटर साईकल और 10 चार पहिया वाहन को शामिल कर सकता है लेकिन दोनों के बीच मे 100 मीटर का फासला होना जरूरी है॥
सिद्धार्थ नगर से परितोष मिश्रा की रिपोर्ट
No comments:
Post a Comment
If you have any type of news you can contact us.