लखनऊ
यातायात नियम तोड़ने की आदत अब महंगी पड़गी। सरकार ने यातायात संबंधी नियमों को तोड़ने का जुर्माना दोगुने से लेकर छह गुने तक बढ़ा दिया है। इसमें हेलमेट न लगाने से लेकर गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करने जैसी गलतियां भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। जल्द ही अधिसूचना जारी कर बढ़े जुर्माने को प्रभावी कर दिया जाएगा।
मोटरयान अधिनियम की धारा 200 के अंतर्गत सरकार को दंडनीय अपराधों के लिए जुर्माना तय करने का अधिकार है। पिछली बार 25 अगस्त 2010 को परिवहन विभाग ने जुर्माने की राशि बढ़ाई थी। वहीं, गृह विभाग ने भी 16 अगस्त 2016 को अधिसूचना जारी कर यातायात उल्लंघन के लिए जुर्माना तय किया था। अलग-अलग जुर्माने की यह व्यवस्था भी नई अधिसूचना से खत्म हो जाएगी। राज्य सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि इससे अपराध को बार- बार किए जाने की प्रवृत्ति में कमी आएगी।
बनेगी यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन
प्रदेश के विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए स्पेशल परपज व्हीकल के रूप में यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के गठन का फैसला किया गया है। इसमें नोएडा/ग्रेटर नोएडा मेट्रो परियोजना शामिल नहीं रहेंगी।
वीआईपी नंबर के लिए अलग- अलग फीस
कैबिनेट ने बाइक और कार के लिए वीआईपी या फैंसी नंबर की फीस अलग-अलग निर्धारित कर दी है। पहले दोनों के लिए 3000 से लेकर 15000 रुपये तक की श्रेणियां थीं। अब इसे अलग- अलग कर दिया है।
(Nbt)
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