बता दें कि देश में 130 रेड जोन वाले जिले हैं. ऑरेंज जोन में 284 जिले हैं और ग्रीन जोन में 319 जिले हैं. रेड जोन में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी. हालांकि ग्रीन और ऑरेंज जोन के इलाकों में इस दौरान थोड़ी छूट मिलेगी.
कहां मिलेगी छूट -
●ग्रीन जोन में 50 फीसदी बसें चलेंगी.
●ऑरेंज ज़ोन में गाड़ी चल पाएगी लेकिन उसमें 1 ड्राइवर के अलावा 2 पैसेंजर बैठ सकेंगे. ऑरेंज ज़ोन में मोटरसाइकल पर पीछे बैठने की इजाज़त होगी. एक हफ्ते में समीक्षा की जाएगी. जिन इलाकों में मामले कम होंगे उनमें और छूट दी जाएगी.
ग्रीन और ऑरेंज जोन में ई-कॉमर्स को मंजूरी दी गई है. इन जोन में गैर-जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी पर छूट दी गई है.
●लॉकडाउन के दौरान रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में सामजिक दूरी बनाए रखते हुए ओपीडी, मेडिकल क्लीनिक संचालित करने की इजाजत दी जाएगी.
●साथ ही लॉकडाउन 3 में सभी जोन (ग्रीन-ऑरेंज-रेड) में शराब की बिक्री की अनुमति दी गई है. पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू को बेचने की इजाजत भी दी गई है.
●शराब की बिक्री सिर्फ एकल दुकानों पर ही की जा सकेगी. साथ ही दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत ऐसी दुकानें पंजीकृत होनी चाहिए.
क्या नहीं खुलेंगे -
●ट्रेन और फ्लाइट्स पहले की तरह नहीं चलेंगी इसकी जानकारी सरकार ने दे दी है.
●मॉल, सिनेमाघर और स्कूल, कॉलेज भी सभी जोन में अभी बंद रहेंगे.
●लोगों के सामूहिक स्थल पर बड़ी संख्या में जुटने पर बैन चालू रहेगा.
●लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और सामूहिक आयोजनों से हर हाल में बचना होगा.
●सरकारी निर्देश के मुताबिक जिम और स्पोर्ट क्लब भी नहीं खोले जा सकेंगे.
●किसी भी तरह के राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी. धार्मिक स्थलों पर भी बैन जारी रहेगा.
●सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिये लोगों की आवाजाही पर शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक सख्त पाबंदी रहेगी.
●रेड जोन के अंदर और निषिद्ध क्षेत्र के बाहर रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, सैलून के खुलने पर प्रतिबंध रहेगा.
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