सिद्धार्थनगर। लॉकडाउन में प्रतिबंधों के साथ सब्जी, दवा, किराना, कपड़ा, इलेक्ट्रानिक आदि दुकानों को प्रतिदिन खोलने की छूट दी गई है। एसडीएम नौगढ़ उमेश चंद्र निगम ने इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया है।
एसडीएम के आदेशानुसार नौगढ़ तहसील क्षेत्र में सब्जी एवं फल मंडी प्रतिदिन सुबह चार बजे से सुबह के ही सात बजे तक, मेडिकल स्टोर प्रतिदिन सुबह नौ बजे से शाम आठ बजे तक खुलेंगे और सब्जी, फल, दूध, किराना स्टोर प्रतिदिन सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक खुलेंगे। गैस सिलेंडर की सप्लाई, हार्डवेयर (बालू, सीमेंट, पेंट, मोरंग, सरिया, सेनेटरी, टाइल्स, आरामशीन, फर्नीचर, ऑटोपार्टस, साइकिल की रिपेयरिंग), कृषि यंत्र, कीटनाशक, खाद, बीज, इलेक्ट्रानिक, इलेक्ट्रिक, मोबाइल एवं रिपेयरिंग, इन्वर्टर बैट्री, मैकेनिकल, स्पेयर पार्ट, रेडीमेड, कपड़ा, टेलर, होजरी, चश्मा, इंजीनियरिंग वर्क्स, जनसुविधा, फोटो स्टेट, फूलमाला, प्रिटिंग प्रेस, डाईक्लीनर्स, आभूषण, बर्तन, जनरल स्टोर, जूता चप्पल, मोची, रेस्टारेंट और मिठाई की दुकानें (केवल काउंटर सेल, दुकान में बैठकर खाने-पीने की की अनुमति नहीं रहेगी) सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक खुलेंगी। सभी दुकानदार ग्राहकों को आरोग्य सेतु ऐप अवश्य डाउनलोड कराएंगे और दुकानों पर रोस्टर के अनुसार दुकान खुलने का बोर्ड लगाएंगे। नियमों का पालन नहीं करने पर संबंधित पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह रहेगा प्रतिबंध
सभी दुकानों के सामने एक मीटर की दूरी सफेद पेंट से गोले बनेंगे, दुकानदार और ग्राहक समेत सभी सामाजिक दूरी का पालन करेंगे। दुकान में सैनिटाइजर जरूरी, अधिकतम तीन लेबर रह सकेंगे, सभी मास्क, ग्लव्स लगाएंगे। एक दुकान पर अधिकतम पांच ग्राहक रहेंगे। सुरक्षा को देखते हुए रेडीमेड कपड़े का ट्रायल और एक्सचेंज की सुविधा नहीं होगी।
बंद रहेेंगे मॉल, सैलून, चाय की दुकानें
लॉकडाउन में जहां अन्य दुकानों को छूट मिली है, वहीं मॉल, सैलून, चाय, समोसा, पकौड़ी, पान गुटखा, ब्यूटी पार्लर पूर्णतया बंद रहेंगे। अनावश्यक गतिविधियों संबंधित जन सामान्य के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक आवश्यक गतिविधियों को छोड़ किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि के आवागमन पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।
No comments:
Post a Comment
If you have any type of news you can contact us.