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Monday, December 28, 2020

उत्तर प्रदेश : नए वर्ष पर कार्यक्रम के लिए अनुमित जरूरी



कोरोना वायरस संक्रमण और इसके नए वैरियंट को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार बेहद गंभीर है। प्रदेश सरकार ने नए वर्ष के हर कार्यक्रम की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है। नए वर्ष के आयोजन में किसी भी कार्यक्रम में कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर आयोजकों के साथ इसमें शामिल होने वालों पर कार्रवाई होगी। 

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने नववर्ष के कार्यक्रमों में कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम के लिए विशेष सजगता एवं सावधानी बरते जाने के साथ ही कोविड प्रोटोकॉल व गाइडलाइंस का पूर्णत: पालन कराने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि समस्त मण्डलायुक्त, अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज, पुलिस आयुक्त लखनऊ एवं गौतमबुद्ध नगर, सभी जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं। 

प्रदेश में कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण के साथ रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्गत गाइडलाइंस के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने नववर्ष के कार्यक्रमों में कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम के लिए विशेष सजगता/सावधानी बरतने व कोविड प्रोटोकॉल/गाइडलाइंस का पूर्णत पालन कराये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है।

मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि नववर्ष के उपलक्ष्य में होने वाले सामूहिक कार्यक्रमों व अन्य आने वाले कार्यक्रमों में लोगों का अधिक संख्या में एकत्रित होना स्वाभाविक है, जिससे कोरोना संक्रमण के प्रसार की संभावना रहेगी, कार्यक्रमों में विशेष सजगता/सावधानी बरतते हुए पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों/कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूर्णत: पालन कराये जाने के साथ-साथ नववर्ष के अवसर पर मनाये जाने वाले कोई भी कार्यक्रम सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी एवं कमिश्नरेट जिलों में पुलिस कमिश्नर को पूर्व सूचना देकर ही आयोजित किये जाएं। इसके अनुमति के समय ही आयोजक का नाम, पता, मोबाइल नम्बर प्राप्त कर सूचीबद्ध कर लिया जाए तथा उनसे कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या भी प्राप्त कर ली जाए।

इसके अतिरिक्त आयोजकों को उनके प्रस्तावित कार्यक्रमों के सम्बन्ध में कोविड-19 से बचाव सम्बन्धी दिशा-निर्देशों से भली-भांति अवगत करा दिया जाए, यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकॉल तथा गाइडलाइन्स के अनुपालन का उत्तरदायित्व उन्हीं का होगा। किसी भी बंद स्थान यथा हॉल एवं कमरे में कार्यक्रम की स्थिति में हॉल एवं कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक तथा खुले स्थान एवं मैदान में कार्यक्रम होने की स्थिति में ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही फेस मास्क, फिजिकल डिस्टेसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सेनिटाइजर एवं हैण्डवाश की उपलब्ध की अनिवार्यता के साथ अनुमन्य किया जाए। 

आयोजकों को कार्यक्रम आयोजन के दौरान जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों की निर्धारित संख्या एवं मास्क धारण करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने एवं कार्यक्रम स्थल पर थर्मल स्कैनिंग, हैण्डवाश एवं सैनिटाइजेशन कराने के सम्बंध में अवगत कराएं।

इसके अलावा नववर्ष के कार्यक्रमों के दृष्टिगत वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिए जनपद स्तर पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम, लाउड हेलर आदि के माध्यम से अनवरत प्रचार-प्रसार कराया जाए। इसमें लोगों को नववर्ष पर्व सार्वजनिक स्थानों पर न मनाकर यथासंभव अपने घरों में ही मनाए जाने के लिए प्रेरित किया जाए। कार्यक्रम स्थलों के आस-पास समुचित पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था प्रभावी ढ़ंग से सुनिश्चित करायी जाए। सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यक्रम स्थलों पर यथावश्यक ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी सत निगरानी की जाए।

यूपी 112 के वाहनों का विशेष कार्यक्रम स्थलों पर आवश्यकतानुसार व्यवस्थापन करने के लिए प्रभारी अवश्य विचार कर तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इसके साथ नववर्ष पर्व के दृष्टिगत भड़काऊ एवं विद्वेष फैलाने वाली भ्रामक अफवाहों की तत्परता से रोकथाम के लिए जनपद स्तर पर सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी अवश्य रखी जाए। जनपद के स्थानीय अभिसूचना तंत्र को और अधिक प्रभावी एवं सक्रिय कर दिया जए।

मुख्य सचिव ने बताया कि मदिरा की दुकानों एवं बार आदि के आस-पास पर्याप्त पुलिस प्रबंध करते हुए आराजक एवं असामाजिक व आपराधिक तत्वों पर सतर्क एवं कड़ी निगरानी रखें। होटल, रेस्टोरेन्ट, शॉपिंग मॉल, रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, मुख्य मार्गों एवं बाजारों चैराहों पर भी समुचित पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। नववर्ष के दौरान रात्रि में दुपहिया, चार पहिया आदि के वाहन चालकों को प्रभावी चेकिंग (विशेष कर उनके शराब सेवन की जांच) अवश्य करायी जाए, साथ ही उन्हें यातायात नियमों का सम्यक अनुपालन एवं स्वयं को सुरक्षित रहने के लिए शालीनता से जागरूक किया जाए।  

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