तीन जजों की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, 'ठीक ऐसी ही समस्या किसानों के प्रदर्शन के दौरान भी पैदा हो सकती है। हमें नहीं पता कि किसानों को कोरोना से बचाया जा रहा है या नहीं। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए आपने क्या दिशानिर्देश जारी किए हैं। क्या आपने जमात वाले अनुभव से कुछ सीखा है? क्या आपको पता है कि यह कैसे हुआ?'
सरकार की ओर से तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि जमात वाले मामले की जांच अभी तक चल रही है। उन्होंने ज्यादा संख्या में लोगों के इकट्ठा होने को लेकर कोरोना गाइडलाइंस का जिक्र करते हुए दो हफ्ते का समय मांगा।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने जम्मू-कश्मीर की वकील सुप्रीया पंडिता की ओर से जमात मामले की सीबीआई जांच की मांग के लिए दायर की गई जनहित याचिका के दौरान यह सवाल किया।
याचिका में जमात जैसे मामलों को आगे से रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई है ताकि इससे आम जनता की सेहत को नुकसान न हो। पंडिता के वकील ओपी परिहार ने जमात मामले को लेकर कहा कि अभी तक इसके प्रमुख मौलाना साद को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि हम किसी एक आदमी में रुचि नहीं रखते हैं। हमारी रुचि इसमें है कि कोविड को लेकर दिशानिर्देश जारी किए जाएं और उन्हें लागू भी किया जाए।
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