केंद्र से सुप्रीम कोर्ट का सवाल , आंदोलन करते किसानों को कोविड-19 से बचाने को क्या किया? - NATION WATCH - बदलते भारत की आवाज़ (MAGZINE)

Latest

Advertise With Us:

Advertise With Us:
NationWatch.in

Search This Blog

Breaking News

धर्म के नाम पर आरक्षण संविधान संवत नहीं- केंंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह*CISF के हवाले होगी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा, रिपोर्ट तैयार*अमित शाह एडिटेड वीडियो मामले में जांच के लिए 6 राज्यों में रवाना हुईं दिल्ली पुलिस की टीमें*उत्तराखंड: बारिश से बुझी कुमाऊं इलाके के जंगलों में लगी आग*बिहार: भागलपुर में एनएच-80 पर सड़क हादसा, 6 लोगों की मौत*गुरुग्राम STF और दिल्ली पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन, लॉरेंस गैंग के 2 शूटर गिरफ्तार*पश्चिम बंगाल: बशीरहाट से BJP प्रत्याशी और संदेशखाली की पीड़िता को मिली X कैटेगरी की सुरक्षा*5 मई को अयोध्या में रोड शो करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी || [Nation Watch - Magazine - Title Code - UPHIND-48906]

Nation Watch


Thursday, January 7, 2021

केंद्र से सुप्रीम कोर्ट का सवाल , आंदोलन करते किसानों को कोविड-19 से बचाने को क्या किया?


बीते साल मार्च में तब्लीगी जमात में इकट्ठे हुई भीड़ के कारण कोरोना विस्फोट का उदाहरण देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से सवाल किया कि अब आंदोलन कर रहे किसानों को कोरोना से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आंदोलन करने वाले किसान भी एक जगह इकट्ठा हैं ऐसे में सरकार ने प्रदर्शनस्थल पर कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए क्या दिशानिर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को इसका जवाब देने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है। 

तीन जजों की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, 'ठीक ऐसी ही समस्या किसानों के प्रदर्शन के दौरान भी पैदा हो सकती है। हमें नहीं पता कि किसानों को कोरोना से बचाया जा रहा है या नहीं। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए आपने क्या दिशानिर्देश जारी किए हैं। क्या आपने जमात वाले अनुभव से कुछ सीखा है? क्या आपको पता है कि यह कैसे हुआ?'

सरकार की ओर से तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि जमात वाले मामले की जांच अभी तक चल रही है। उन्होंने ज्यादा संख्या में लोगों के इकट्ठा होने को लेकर कोरोना गाइडलाइंस का जिक्र करते हुए दो हफ्ते का समय मांगा। 

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने जम्मू-कश्मीर की वकील सुप्रीया पंडिता की ओर से जमात मामले की सीबीआई जांच की मांग के लिए दायर की गई जनहित याचिका के दौरान यह सवाल किया।

याचिका में जमात जैसे मामलों को आगे से रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई है ताकि इससे आम जनता की सेहत को नुकसान न हो। पंडिता के वकील ओपी परिहार ने जमात मामले को लेकर कहा कि अभी तक इसके प्रमुख मौलाना साद को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि हम किसी एक आदमी में रुचि नहीं रखते हैं। हमारी रुचि इसमें है कि कोविड को लेकर दिशानिर्देश जारी किए जाएं और उन्हें लागू भी किया जाए।

No comments:

Post a Comment

If you have any type of news you can contact us.

AD

Prime Minister Narendra Modi at the National Creators' Awards, New Delhi

NATION WATCH -->