इन सुझाव और आपत्तियां को 45 दिन तक डीडीए के ऑफिस या वेबसाइट पर दिया जा सकेगा। पॉलिसी के लागू होने के बाद अनधिकृत कॉलोनियों में 12 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों पर 1500 गज से अधिक बड़े प्लॉटों पर किराये के लिए आवासीय परिसर बनाए जा सकेंगे। इसके लिए अगर दो प्लॉटों को जोड़ने की जरूरत हो तो उन्हें जोड़ा भी जा सकता है।
ले-आउट प्लान जल्द तैयार हो : बिधूड़ी
दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने डीडीए से मांग की है कि दिल्ली कि अनधिकृत कॉलोनियों के ले-आउट प्लान जल्दी तैयार किए जाने चाहिए, ताकि इनमें रहने वाले लोग नक्शे पास कराकर अपने मकान बनवा सकें।
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