बिहार में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इस वर्ष होली के मौके पर सार्वजनिक स्थलों पर होली मिलन समारोह नहीं होगा। प्रशासन द्वारा होली मिलन समारोह की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसको लेकर सभी जिलों के डीएम व एसपी को स्पष्ट निर्देश दिये गए हैं। राज्य के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को मुख्य सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में मुख्य सचिव श्री सिंह ने सभी जिलों के डीएम व सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि वे सार्वजनिक स्थल पर होली मिलन समारोह की अनुमति नहीं देंगे।
स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिलों के अधिकारियों को दिये निर्देश में कहा कि महाराष्ट्र, केरल व पंजाब से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच करायी जाए। सभी एयरपोर्ट पर इन तीनों राज्यों से आने वाले यात्रियों की अनिवार्य रूप से जांच की जाए। इन राज्यों से आने वाले ट्रेनों की दैनिक सूचना प्राप्त कर आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच करायी जाए। ग्रामीण इलाकों में आने वाले यात्रियों को भी जांच के लिए प्रेरित किया जाए। बुधवार से यह व्यवस्था लागू करायी जाएगी।
सार्वजनिक स्थलों व यातायात साधनों में मास्क की जांच
प्रत्यय अमृत ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों व यातायात साधनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क के इस्तेमाल से जुड़े निर्देशों का पालन कराने का भी निर्देश दिया गया है। इसके आधार पर मास्क की जांच की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल व अन्य अधिकारी शामिल हुए।
माइक्रो कंटेनमेंट जोन गठित होगा
कोरोना संक्रमित पाए जाने पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन गठित किया जाएगा। इस संबंध में विभाग द्वारा पूर्व से जारी सभी निर्देशों के तहत शतप्रतिशत जांच एवं कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
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